सिवान: हत्याकांड के आरोपी अभियुक्त को उम्र कैद की सजा

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एडीजे छह प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत की अदालत ने सुनाई सजा

परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे छह प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत की अदालत ने सोमवार को हत्याकांड के मामले में नामजद अभियुक्त विश्वनाथ यादव को उम्र कैद की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त विश्वनाथ यादव पर 20 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की आधी राशि विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मृतक श्रीनिवास यादव की बूढ़ी मां मालती देवी को दी जाएगी. प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिसवन थाना के गंगपुर गांव निवासी मालती देवी एवं विश्वनाथ यादव के बीच 21 नवंबर 2018 को संध्या में वाद विवाद आरंभ हुआ तथा विश्वनाथ यादव गाली गलौज करने लगा. मालती देवी का पुत्र श्रीनिवास यादव घर में था.

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वह बाहर निकल कर विश्वनाथ यादव का विरोध करने लगा और गाली देने से मना किया. इसी बात पर विश्वनाथ यादव ने अपने जेब में रखे चाकू से श्रीनिवास यादव के सीने पर प्रहार कर दिया. जिससे वह जख्मी होकर गिर पड़ा. आनन-फानन में श्रीनिवास को अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मालती देवी के बयान पर विश्वनाथ यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. हत्या के दूसरे दिन ही पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए विश्वनाथ यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जेल भेजे जाने की समय से लेकर सजा सुनाए के समय तक अभियुक्त जेल में ही बंद रहा है. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक तथा बचाव की ओर से अधिवक्ता शिवनाथ सिंह ने बहस किया.