सिवान: अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

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परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे छह प्रवीण कुमार सिंह श्रीनेत की अदालत ने अपहरण एवं शादी के बहाने दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित अभियुक्त को सुनवाई के पश्चात शुक्रवार को कांड का दोषी करार दिया है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक अंदर थाना के जमालपुर गांव की रहने वाली नाबालिग युवती का अपने ही गांव के युवक छोटक मल्लाह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी क्रम में नवंबर 2017 में युवती आंदर बाजार आई हुई थी. सूचना मिलने पर युवक भी पहले से वहां बोलेरो गाड़ी लिए हुए मौजूद था. युवक, युवती को शादी करने के बहाने गाड़ी पर बिठाकर ताजपुर फुलवरिया लेकर चला गया तथा वहां अपने एक परिचित के घर में रखकर शादी की बात कह कर उसके साथ लगभग एक डेढ़ माह तक मुंह काला करता रहा.

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तत्पश्चात कोई बहाना बनाकर वह वहां से भाग गया. लड़की उसे ढूंढते हुए अपने गांव पहुंची तो ज्ञात हुआ कि युवक गांव छोड़कर फरार है. किसी प्रकार गुप्त सूचना मिलने पर वह युवक को ढूंढते हुए 22 जनवरी 2018 को सीवान स्टेशन पहुंची. किंतु वहां युवक के नहीं मिलने पर निराश होकर कीटनाशक दवा खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. बेहोशी की हालत में उसे सदर अस्पताल पहुंचाया गया. होश आने पर यूवती ने अपने गांव के युवक छोटक मल्लाह के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बहस किया. अदालत 3 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.