सिवान: हत्याकांड का नामजद अभियुक्त दोषी करार

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परवेज अख्तर/सिवान: एडीजे तीन रामायण राम की अदालत ने हत्याकांड के नामजद मुख्य आरोपी भोला महतो को दोषी करार दिया है. शुक्रवार को सुनवाई के पश्चात अदालत ने नामजद तीन अभियुक्तों बालेश्वर महतो किशोर महतो एवं भोला महतो में से भोला महतो को कांड का मुख्य अभियुक्त मानते हुए दोषी करार दिया, जबकि शेष दो अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है. अदालत सजा के बिंदु पर सात सितंबर को सुनवाई कर सजा निर्धारित करेगी. बताया जाता है कि जामो थाना के बरहोगा पचपटिया गांव निवासी श्रवण यादव कृष्णा यादव एवं शिव प्रसाद यादव जामो बाजार से मीट खरीद कर 11 मार्च 2009 को घर वापस लौट रहे थे.

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इसी बीच इमलिया मोड़ के पास जामो थाना के ही भादा खुर्द गांव निवासी बालेश्वर महतो किशोर महतो एवं भोला महतो घातक हथियारों से श्रवण यादव एवं अन्य पर हमला बोल दिया. भोला महतो ने हाथ में लिए तलवार से कृष्णा यादव के सर पर वार किया जिससे कृश्णा यादव का सिर कट गया और वह वहीं जमीन पर गिर गया. हॉस्पिटल पहुँचने के पहले रास्ते मे ही कृष्णा यादव का निधन हो गया. श्रवण यादव के बयान पर बालेश्वर ,किशोर और भोला महतो के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. मामले में अपर लोक अभियोजक याहिया खान तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम जी सिंह ने बहस किया.