सिवान: वंचित व जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान करना संवैधानिक दायित्व : जिला न्यायाधीश

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शहर के टाउन हाल में विधिक सेवा सह जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन

परवेज अख्तर/सिवान: शहर के टाउन हाल में शनिवार को संविधान दिवस पर विधिक सेवा सह जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने उद्घाटन संबोधन में कहा कि किसी भी पद पर बैठे व्यक्ति संविधान का शपथ लेकर पद ग्रहण करता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि वह वंचित शोषित अथवा जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके स्तर तक सहयोग प्रदान करें, यह उसका प्रथम दायित्व होता है। हमें इसके लिए प्रयास करना होगा।

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उन्होंने कहा कि जागरुकता के अभाव में सरकार द्वारा चलाई जा रहे कई योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाता है, ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें जागरूक करें और उनको मिल रहे लोक कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचाएं। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार राय ने जिले में समय-समय पर विधिक जागरुकता के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान योजना के अंतर्गत 17 व्यक्तियों को कार्ड प्रदान किया गया। जबकि जिला कल्याण समिति द्वारा नि:शुल्क विवाह योजना के अंतर्गत चार लोगों को चेक प्रदान किया गया। 126 लोगों को मनरेगा जाब कार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर सभी न्यायिक पदाधिकारीगण उपस्थित थे।