सिवान: नामांकन के दौरान निर्धारित शुल्क के साथ आवश्यक दस्तावेज देना अनिवार्य

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Siwan Online News

परवेज अख्तर/सिवान: जिले में दो चरणों में होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के तहत पांच नगर पंचायताें में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के दौरान अभ्यर्थियों को निर्देशन शुल्क के साथ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से देना होगा। इसमें नाजिर रसीद की मूल प्रति के साथ तीन माह के अंदर का दो रंगीन फोटो, नाम निर्देशन पत्र, प्रपत्र 12, प्रपत्र क का शपथ पत्र, प्रपत्र ख शपथ पत्र अनुसूची सहित, प्रपत्र ख (1) शपथ पत्र, प्रपत्र ख (2) शपथ पत्र, प्रपत्र ग प्रत्याशी का बायोडाटा, के अलावा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 31 मार्च तक जारी प्रत्याशी, प्रस्तावक और समर्थक का नगर पंचायत के कर रसीद का मूल प्रति, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जारी नो ड्यूज का सर्टिफिकेट या इसका सर्टिफिकेट कि नगर निकाय क्षेत्र के अंदर दुकान व मकान नही है या किसी प्रकार का होल्डिंग बकाया नहीं है, इसका शपथ पत्र जमा करना होगा।

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आरक्षण दावा हेतु मूल जाति प्रमाण पत्र भी जमा किया जाना जरूरी है। नामांकन के लिए मूल दस्तावेजों में मुख्य और उप मुख्य पार्षद के प्रस्तावक, समर्थक का उक्त निकाय के मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी है। जबकि वार्ड पार्षद पद के लिए प्रस्तावक व समर्थक का उक्त वार्ड के मतदाता सूची में नाम दर्ज होना जरूरी नहीं है। इनके अलावा प्रत्याशी, पति-पत्नी व आश्रित के संपत्ति का संपूर्ण विवरण अनुसूची में दर्ज होना चाहिए।