सिवान: शराब पीने के मामले के आरोपित को एक साल का कारावास

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सह विशेष अदालत उत्पाद द्वितीय विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने सोमवार को शराब पीने के मामले में आरोपित अरविंद कुमार बैठा को एक वर्ष कारावास दी है। आरोपित अरविंद कुमार बैठा मैरवा थाना अंतर्गत का कतौकी गांव निवासी है। उसे पहली बार शराब पीने के आरोप में जुर्माना लगाकर इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वह पुनः शराब का सेवन नहीं करेगा, लेकिन पुनः दिसंबर में शराब पीने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अनिल कुमार पाठक ने बहस करते हुण् न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया कि मध्य निषेध कानून लागू होने के बाद भी अभियुक्त ने दोबारा कानून का उल्लंघन किया है। इसे अधिकतम सजा दी जाए ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जा सके। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने उपरोक्त सजा दी है।