सीवान में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

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✍️परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
सिवान अपर जिला न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रवीण कुमार सिंह निकेत की अदालत ने पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी अमेरिका महतो को 20 वर्ष कारावास दी है। विचारण के पश्चात अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी है। बुधवार को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की उपस्थिति में अभियुक्त अमेरिका महतो को भादवि की धारा 376 सह पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एमएच नगर थाना अंतर्गत के एक गांव में 23 अप्रैल 2019 को बगीचे के पास बच्ची खेल रही थी तभी अपने ससुराल आए एकमा थाना के परसा निवासी अमेरिका महतो उस बच्ची को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और मुंह काला करने का प्रयास करने लगा।

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बच्ची के शोर करने पर वह भाग खड़ा हुआ। बच्ची जब घर आकर आपबीती बताई तो उसकी मां ने महिला थाने में 24 अप्रैल 2019 को अमेरिका महतो के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से बिहार पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत बच्ची को हुए मानसिक और शारीरिक क्षति को लेकर पांच लाख बैंक में फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा कराए जाने का भी निर्देश पारित किया है। जब बच्ची परिपक्व हो जाएगी तो वह स्वयं राशि वहन करेगी। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक नरेश कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता परशुराम सिंह ने बहस किया।