सिवान में 19 जून से 30 जून तक कोर्ट मॉर्निंग चलेगी

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✍️परवेज़ अख्तर/सिवान:
अधिवक्ता संघ के भीषण गर्मी को लेकर अनुरोध को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुशंसा पर हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला एवम सत्र न्यायाधीश सिवान को प्रातः कालीन कोर्ट चलाने की अनुमति प्रदान कर दी हैं। इस प्रकार 19 जून से 30 जून तक अदालत पूर्व की भांति प्रातः 7:30 बजे आरंभ होगी और 1:00 बजे तक कार्य करेगी। 9:30 से लेकर 10:00 तक भोजन अवकाश के लिए अवकाश दिया गया है।

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भीषण गर्मी को देखकर अधिवक्ताओं ने संघ के माध्यम से निवेदन किया था कि अदालतों को पूर्व की भांति मॉर्निंग चलाया जाए ।किंतु कुछ तकनीकी कमियों के चलते ऐसा तुरंत संभव नहीं हो सका था ।किंतु अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहमति मिलने पर कोर्ट 19 जून से मॉर्निंग के रूप में कार्य करेगी।