गोपालगंज:- शराब तस्करी मामले में दो को दस-दस वर्ष का कारावास

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गोपालगंज: शराब तस्करी के करीब एक साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश लवकुश कुमार के न्यायालय ने दो आरोपित को दोषी करार देते हुए उन्हें दस-दस साल के सश्रम कारावास तथा पांच-पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों आरोपित को एक-एक साल के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार गत वर्ष 5 सितंबर को मुख्य पथ छोड़कर गोपालपुर थाने के मिश्राइन गांव की तरफ से होकर ट्रैक्टर ट्राली से शराब ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर गोपालपुर थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ मिश्राइन तिरमुहानी के पास पहुंचकर ट्रैक्टर-ट्राली को रुकने को कहा। ट्रैक्टर व ट्रॉली पर सवार दो लोग पुलिस को देख कर भागने लगे, जिन्हें खदेड़ कर पुलिस ने पकड़ लिया।

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बाद में जांच करने पर ट्रैक्टर से 112 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। इस बीच थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने ट्रैक्टर सवार हरियाणा के हिसार जिले के हासी गांव के शिव कुमार और समस्तीपुर के खानपुर थाने के बुजुर्गद्वार गांव के लालबाबू कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दोनों को बिहार मद्य निषेध अधिनियम की धारा 30( ए) और 41(ए)के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपित को जेल भेज दिया।

इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र समर्पित किए जाने के बाद इसकी सुनवाई द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्याधधीश सह विशेष न्यायालय में चल रही थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपित को दोषी करार दते हुए उन्हें दस-दस साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव ने न्यायालय में अंतिम बहस किया।