दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

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परवेज अख्तर/सिवान : आठ वर्षीय मासूम का अपहरण करने तत्पश्चात उसके साथ दुष्कर्म करने एवं निर्मम तरीके से हत्या करने के अभियुक्त मुकेश सिंह को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास दी है। पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक ललन राम से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त मुकेश सिंह को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा दी है। अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने भादवि की धारा 201 के अंतर्गत भी तीन साल कारावास और 5000 रुपये का अर्थदंड की सजा दी है। उपरोक्त सजाएं साथ-साथ चलेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज जिले के हथुआ थाना अंतर्गत रेपुरा गांव निवासी मुकेश कुमार राय 29 मई 2014 को अपने भांजे की शादी में मैरवा थाना के कबीरपुर गांव निवासी अभय सिंह के गए थे। अभय सिंह मुकेश कुमार राय के बहनोई थे तथा भांजे की तिलक 30 मई 2014 को निश्चित थी। तिलक के दिन रात्रि में जब सब लोग सोए थे उसी क्रम में सूचक मुकेश कुमार राय का छोटा लड़का अभिषेक कुमार अपने स्थान से गायब पाया गया। बहुत खोजबीन करने के बाद भी अभिषेक प्राप्त नहीं हो सका। दूसरे दिन अभिषेक की छत-विछत शव गांव के बगल गुड्डू सिंह के मकान के पास एक झाड़ी में पाया गया। गांव के लोगों द्वारा किए

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