सिवान के जामो में अपहरण व हत्या के दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा

0
umr kaid

परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश तृतीय रामायण राम की अदालत ने अपहरण के पश्चात हत्या करने के दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है. अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर लगभग 55 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी. बताया जाता है कि जामो बाजार थाना अंतर्गत पोखरा गांव निवासी फूलमती देवी का पोता मनु यादव 10 मई 2011 को संध्या को घर से बाहर निकला.किंतु जब दो-तीन दिन तक वह घर वापस नहीं आया तो फूलमती देवी ने उसके अपहरण की आशंका को लेकर थाने में सूचना दिया.

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

तत्पश्चात 2 दिन बाद 17 मई 2011 की तिथि में फूलमती के पोता मनु यादव का शव बरामद किया गया. इस बीच एक चश्मदीद ने फूलमती देवी को यह बताया था कि उसने गांव के ही दिनेश यादव एवं श्रवण यादव को उसके पोता मनु यादव के हाथ बांधकर कहीं ले जाते हुए देखा था. चश्मदीद ने कोर्ट में सूचिका के समर्थन में अपनी गवाही दर्ज कराई थी. अदालत ने नामजद अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बुधवार को उपरोक्त सजा निर्धारित की है. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बहस किया.