शराब पीने पर अब नहीं होगी जेल….बस बेचने वाले का बताना होगा नाम व पता….

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पटना: बिहार में होली से पहले शराब पीने वालों पर उत्पाद विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिहार में शराब पीने वालों को जेल नहीं भेजी जाएगी, लेकिन शराबियों को अपने क्षेत्र के शराब माफियों की जानकारी पुलिस को देनी होगी। यह फैसला बिहार के उत्पाद विभाग ने लिया है। आज बिहार में शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग और मद्यनिषेध विभाग ने समीक्षा की। इसके बाद विभाग ने यह फैसला लिया।

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बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए बिहार सरकार और मद्य निषेध विभाग कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्पाद विभाग के आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि शराब तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। शराब पीने वाला व्यक्ति यदि शराब तस्कर की सही जानकारी देता है तो उसे छूट दी जाएगी और उसे जेल नहीं भेजा जाएगा।

कृष्ण कुमार ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि अब तक करीब साढ़े तीन से 4 लाख व्यक्तियों को शराब पीने के आरोप में जेल भेजा गया है। यदि शराब पीने वाला व्यक्ति हमारी मदद करता है तो विभाग भी उसकी मदद करेगा। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी विभाग की होगी।

ये फैसला क्यों लिया गया इसकी जानकारी भी उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ही दे दी. विभाग के आय़ुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकार ने करीब चार लाख लोगों को शराब पीने के आरोप में जेल भेज दिया है. अब सरकार चाहती है कि उन्हें सजा नहीं सुधार का मौका दिया जाये. जो शराब बेच रहा है उसे सरकार गिरफ्तार करना चाहती है, शराब पीने वालों को नहीं. समाज सुधार के लिए सरकार ने ये नया फैसला लिया है जो अभी से ही अमल में आ जायेगा।