पटना उच्च न्यायालय ने STET-2019 में गणित के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका को किया खारिज

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पटना: पटना उच्च न्यायालय ने बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा-2019 की सितंबर,2020 में आयोजित रही परीक्षा में गणित के प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने को लेकर गणित के परीक्षार्थियों द्वारा दायर याचिका को निष्पादित कर दिया।

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पटना उच्च न्यायालय में आज बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा-2019 में गणित की परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछे जाने के खिलाफ दायर याचिका संख्या (CWJC)-8278/2020 में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ.अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कमिटी का गठन किया गया है और कमिटी को परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर का प्रश्न पूछने के आरोप पर उचित निर्णय लेने का अधिकार है और कमिटी उचित निर्णय ले सकती है और इसी आदेश के साथ पटना उच्च न्यायालय से संबंधित मामले को निष्पादित कर दिया।