चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड में अभियोजन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया

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मामले में विधायक सत्यदेव राम व इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायालय में थे उपस्थित

परवेज अख्तर/सिवान:- विशेष न्यायाधीश सह तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह की अदालत में चिल्हमरवा दोहरे हत्याकांड के मामले में अभियोजन की तरफ से एपीपी रविंद्र नाथ शर्मा ने कहा कि साक्ष्य देने के लिये समय की मांग की. बताते चलें कि गुठनी थाना के बेलौर निवासी अमर सिंह ने थाने में दर्ज प्राथमिकी में अपने बयान में कहा था कि जमीनी विवाद को लेकर 6 जुलाई 2013 को मैं अपने पुत्र राजनारायण सिंह उर्फ राजू सिंह के साथ अपने पंचायत के चिल्हमरवा गांव के संतोष तिवारी के दरवाजे पर पहुंचे, जहां पहले से ही मुकेश सिंह व राकेश कुमार सिंह उपस्थित था. तथा विश्वार गांव का घन श्याम मिश्रा भी वहां था. उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि 5 जुलाई को हुई घटना के बारे में जानकारी ले रहा था कि उसी समय माले विधायक सत्यदेव राम, इनौस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत कुशवाहा, लोरिक राम, विश्राम मांझी, उदयभान, मुन्ना राम, रामकिसुन राम, दिनेश राम, छोटेलाल शर्मा, अनिल राम अपने हाथ में लिए हथियार से संतोष तिवारी के द्वार पर पहुंच गये. पहुंचते ही सत्यदेव राम ने मारने का आदेश दिया. इस पर सभी लोगों ने हमला बोल दिया. गोली लगने से मुकेश सिंह को राजनारायण सिंह, घनश्याम मिश्रा गंभीर रुप से जख्मी हो गये. तीनों को इलाज के लिये सदर अस्पताल लाया गया. चिकित्सकों ने मुकेश सिंह को मृत घोषित कर दिया. राजनारायण सिंह को इलाज के लिये पीएमसीएच लाया गया. जहां इलाज के दौरान मौत हो गयी.

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