सिवान: कोरोना संक्रमण की रोकथाम को अनलॉक 9 की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य

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  • 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे क्लब,जिम व हॉल
  • 15 दिसंबर तक जारी रहेगी अनलॉक 9 की गाइडलाइन
  • दुकानों में मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल का निर्देश

परवेज अख्तर/सिवान: कोरोना संक्रमण के नए वैरिएंट ओमिक्रोन के दूसरे देशों में हो रहे तेजी से फैलाव को देखते हुए गृह विभाग की ओर से 15 दिसंबर तक अनलॉक 9 की अवधि में विस्तार कर दिया गया है। जारी गाइडलाइन के अनुसार फिर से क्लब,जिम व सिनेमाघर क्षमता के 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य की गई है। दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ऐसे कार्मिक ही काम करेंगे, जाे कोरोनारोधी टीका की दोनों डोज ले चुके हैं। शैक्षणिक संस्थान सामान्य ताैर पर खुलेंगे। प्री स्कूलिंग संस्थान भी खुलेंगे। विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के अनुरूप जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय ने कहा है कि काेरोना संक्रमण से बचाव के हरसंभव कोशिश किए जा रहे हैं। इसके लिए आवश्यक निर्णय भी लिए जा रहे हैं। गृह विभाग से 15 दिसंबर तक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसका अनुपालन भी अनिवार्य रूप से सभी को करना होगा।

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सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के शत प्रतिशत उपयोग की अनुमति

सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार व अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। साथ ही आयोजन में अनुमान्य व्यक्तियों की अधिकतम संख्या हेतु जिला प्रशासन से अनुमति लेना आवश्यक होगा। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति दी गई है। किंतु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक व निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिला प्रशायन द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थलों जैैसे सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों मकें शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। डीएम ने बताया कि उपराेक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.