सिवान: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दो आरोपी दोषी करार

0

परवेज अख्तर/सिवान: ए डी जे 6 सह विशेष अदालत पाकसो जीवन लाल की अदालत ने सोमवार को नाबालिक के साथ सामूहिक रूप से दुराचार करने के आरोप में दो आरोपियों राहुल यादव एवं रोहित यादव को दोषी सिद्ध किया है। अदालत मामले में सजा के बिंदु पर 14 फरवरी को सुनवाई करते हुए सजा निर्धारित करेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आंदर थाना अंतर्गत बंधु श्रीराम गांव में दशहरा के पूजा अवसर पर 19 अक्टूबर 2018 को गांव में नाटक हो रहा था ।नाटक देख कर गांव की नाबालिक लड़की विभा कुमारी( काल्पनिक नाम) रात्रि 11 बजे अपने भाई के साथ घर लौट रही थी। तभी गांव के ही उपरोक्त दोनों नामजद युवक उसे बलपूर्वक मुद्दा उठा ले गए तथा उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सुनवाई के पश्चात मामले में अदालत ने नामजद अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार सिंह ने बहस किया जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद रिजवान ने बहस किया।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2023-10-11 at 9.50.09 PM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.50 AM
WhatsApp Image 2023-10-30 at 10.35.51 AM
ahmadali

जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल की सजा

एडीजे तृतीय रामायण राम की अदालत ने जानलेवा हमले से जुड़े मामले के मुख्य आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले लोक अभियोजक हरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अदालत ने भादवि की धारा 307 के अंतर्गत अभियुक्त विमल पडित को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹10000 आर्थिक दंड की सजा दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना अंतर्गत भेड़वनिया गांव निवासी कपिल देव पडित1 अगस्त 13 को सन्ध्या में शौच करने के लिए गांव से बाहर जा रहे थे। तभी पड़ोसी पटीदार विमल पंडित उन्हें भुजौली से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। किसी तरह कपिलदेव पडित को घटनास्थल से लाया गया और गंभीर हालत में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया। कपिल देव पडित के भाई भग्रासन पडित के बयान पर विमल पंडित के विरुद्ध भगवानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। भग्रासनसन पडित ने बताया कि जमीन की घरारी को लेकर विवाद था जिसको लेकर विमल पंडित ने कपिल देव पंडित पर जानलेवा हमला किया था। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्री राम पंडित ने बहस किया।