सिवान: जानलेवा हमले का अभियुक्त दोषी करार

0

परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश सप्तम संतोष कुमार की अदालत ने जानलेवा हमले से जुड़े मामले के मुख्य अभियुक्त अखिलेश मिश्रा को दोषी करार करते हुए जेल भेजे जाने का आदेश पारित कर दिया। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को भादवि की धारा 307 के अंतर्गत दोषी करार किया है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बिंदुसार हमीद गांव निवासी आस मोहम्मद सिवान पोस्ट आफिस के पास रहता था।

विज्ञापन
pervej akhtar siwan online
WhatsApp Image 2022-09-15 at 8.17.37 PM

10 सितंबर 2009 की शाम वह घर लौट रहा था तभी आकोपुर दुर्गा मंदिर के समीप अखिलेश मिश्रा ने पुरानी रंजिश को लेकर उस पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आस मोहम्मद के बयान पर अखिलेश मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिकी कराई गई थी। अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनने के पश्चात अदालत ने अभियुक्त को मामले का दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु तिथि निश्चित कर दी है।