सिवान: दहेज हत्या के चार दोषियों को 10 वर्ष की सजा

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार शर्मा की अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े मामले के चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष सश्रम कारावास दी है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अच्छेलाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने अभियुक्त कमलेश यादव मुसाफिर यादव धर्मावती देवी एवं सरिता देवी को भादवि की धारा 304 बी के अंतर्गत 10 वर्ष कारावास एवं प्रत्येक पर 35000 रुपये अर्थदंड की सजा निर्धारित की है। अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दरौली थाना के चकरी गांव निवासी कमलावती देवी ने अपनी पुत्री सीमा कुमारी की शादी मैरवा थाना के फुलवरिया गांव निवासी कमलेश यादव के साथ मई 2017 में की थी।

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सीमा ससुराल पहुंचते ही दहेज प्रताड़ना के शिकार हो गई। दहेज के लिए उसके साथ दुर्व्यहार किया जाता था तथा मारपीट भी की जाती थी। इसी क्रम में शादी के एक साल बाद सितंबर 2018 में दहेज को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मृतका की मां कमलावती देवी ने मैरवा थाने में मृतका के पति कमलेश यादव एवं उसी परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई थी। सुनवाई के पश्चात अदालत ने एक ही परिवार के चार सदस्यों को दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से सुदामा ठाकुर ने बहस किया।