सिवान: शराबी को एक वर्ष का कारावास

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परवेज अख्तर/सिवान: अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष अदालत उत्पाद विजय कृष्ण सिंह की अदालत ने दुबारा शराब पीने के आरोप में पकड़े गए आरोपी विनोद कुमार राम को एक वर्ष कारावास दी है। बताया जाता है कि मैरवा थाना के मुड़ियारी गांव निवासी विनोद राम जनवरी माह में शराब पीने के जुर्म में पकड़ा गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां अभियुक्त ने 25 सौ जुर्माने की राशि इस शर्त पर भरा कि वह पुनः शराब की सेवन नहीं करेगा।

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तत्पश्चात अदालत ने उसके निवेदन को सुनने के पश्चात उसे रिहा कर दिया था लेकिन पुनः अप्रैल माह में अभियुक्त विनोद कुमार राम शराब पीने के जुर्म में पकड़ कर जेल भेज दिया गया तथा सुनवाई के पश्चात जब अदालत के समक्ष लाया गया तो सुनवाई के समय विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार पाठक ने अदालत का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि सरकार शराबबंदी पर कठोर कार्रवाई कर रही है और इसके लिए काफी पैसे खर्च कर रही है।

बावजूद इसके शराब का धंधा फल-फूल रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी को कठोर सजा देने पर समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और लोग इस तरह की निंदनीय कार्य करने से बचेंगे जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता गणेश उपाध्याय ने मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए और गरीबी का हवाला देते हुए अभियुक्त को कमतर सजा देने की मांग की थी। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी को एक वर्ष कारावास दी है।