सिवान: कोर्ट के आदेश का अनुपानल नहीं करने पर ओपी प्रभारी पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत

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✍️परवेज अख्तर/सिवान: न्यायालय द्वारा बार-बार दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करने पर बाध्य होकर न्यायालय ने सराय ओपी प्रभारी पर गिरफ्तारी वारंट निर्गत किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक की अदालत ने जानलेवा हमले से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को सराय ओपी प्रभारी सह कांड के अनुसंधानकर्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। आदेश के प्रति पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की गई है कि ओपी प्रभारी को गिरफ्तार कर केस डायरी के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सराय ओपी क्षेत्र के इस्माइल शहीद मोहल्ला निवासी शुबुकतारा खातून की ओर से जानलेवा हमले के मामले में अग्रिम जमानत की याचिका 26 जुलाई 2023 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत में दाखिल की गई थी।

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मामले में कई तिथियों से केस डायरी के अभाव में सुनवाई बाधित थी। न्यायालय द्वारा पूर्व में कांड के अनुसंधानकर्ता सह सराय ओपी प्रभारी को सशरीर उपस्थित होने के साथ-साथ न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। बावजूद इसके ना तो थाना प्रभारी न्यायालय में उपस्थित हुए और ना ही केस डायरी मामले में आ सकी। गुरुवार को सुनवाई के क्रम में अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने अवमानना का विषय मानते हुए पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ओपी प्रभारी को गिरफ्तार कर डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश पारित किया है। ओपी प्रभारी पर गैर जमानती वारंट भी निर्गत हो गई है।