सिवान: धारा 144 का प्रयोग कर प्रशासन बरतेगा सख्ती, बिना मास्क के पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

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परवेज अख्तर/सिवान: कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण से बचाव को ले गृह विभाग की विशेष शाखा के आदेश के आलोक में विधि व्यवस्था के संधारण तथा कोविड 19 के दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अब प्रशासन और सख्ती बरतेगा। अनुमंडल क्षेत्र में 15 मई तक विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। एसडीओ रामबाबू बैठा ने बताया कि सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी एवं गैर सरकारी आयोजनों पर रोक लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी अमित कुमार पांडेय द्वारा निर्गत कंटेनमेंट जोन में वर्णित प्रतिबंध पूर्णत: लागू रहेगा। इसकी अवहेलना करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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दुकानों पर मास्क पहनते हुए करें शारीरिक दूरी का पालन

सभी स्कूल-कॉलेजों, कोचिग संस्थान एवं अन्य शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। जबकि ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम पूर्ववत जारी रहेंगे। ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त सरकारी पदाधिकारी व पुलिस बल के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित होगा। बिना मास्क के घर से निकलना वर्जित होगा। साथ ही सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, में दुकानदारों व ग्राहकों दोनों को ही मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बाजारों-हाटों व सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। सभी दुकानों प्रतिष्ठानों को शाम छह बजे तक बंद कर देना होगा। होटल रेस्टोरेंट व ढ़ाबा रात के आठ बजे तक खुले रहेंगे, परंतु केवल होम डिलीवरी की सेवा देंगे। एसडीओ ने कहा कि इस सभी निर्देशों की अवहेलना करते पाए जाने के बाद संबंधित के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।