सिवान: जानलेवा हमले का तीन अभियुक्त दोषी करार

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परवेज अख्तर/सिवान: सहायक अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को जानलेवा हमले से जुड़े मामले के तीन अभियुक्तों को कांड का दोषी पाया है। विचारण के पश्चात अदालत ने अभियुक्तों को दोषी करार करते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सात दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। अभियोजन की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अच्छेलाल यादव से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद तीन आरोपित कमला चौधरी, इंदर चौधरी एवं सोनू कुमार चौधरी को भादवि की धारा 307 के अंतर्गत दोषी करार दिया है।

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अदालत इस मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की उपस्थिति में सुनवाई पूरी की। बताया जाता है कि पचरुखी थाना अंतर्गत जसौली शेख पट्टी निवासी हरिशंकर यादव 11 मई 2006 की सुबह में आठ बजे के आसपास अपने दरवाजे पर आराम कर रहे थे। तभी पड़ोसी कमला चौधरी के परिवार वालों से वाद विवाद आरंभ हो गया। हरिशंकर यादव ने वाद विवाद शांत करना चाहा। तभी पड़ोसी कमला चौधरी, सोनू चौधरी एवं इंदर चौधरी घातक हथियार लेकर वहां पहुंच गए तथा हरिशंकर चौधरी तथा उनके परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें हरिशंकर यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए।