मरीजों के लिए एंबुलेंस से अस्पताल आने- जाने का किराया हुआ निर्धारित

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कोरोना से उत्पन्न परिस्थिति को लेकर उठाया गया कदम

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निर्धारित दर से अधिक किराया लेने वालों पर होगी कार्रवाई

परवेज अख्तर/एडिटर इन चीफ:
कोरोना के तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार कई स्तर पर कार्य कर रही है। कोरोना की रोकथाम और संक्रमितों के इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमा तत्परता से जुटा है। कई कोरोना मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर एम्बुलेंस लगाये गए हैं। साथ ही निजी एम्बुलेंस वाले मनमानी किराया वसूल नहीं कर सके। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा हर एम्बुलेंस के लिए किराया निर्धारित किया गया है। तय दर से अधिक किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस संबंधित किसी तरह की शिकायत दर्ज करने के किए टॉल फ्री नंबर(06202751107) भी जारी की गई है।

50 किलोमीटर तक 1500 से 2500 रुपया किराया तय:

कोरोना महामारी के दौरान गत वर्ष भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी एम्बुलेंस के लिए किराया तय किया गया था। कोरोना की तीसरी लहर के कारण उत्पन्न स्थिति को देखकर निजी एम्बुलेंस के लिए किराया निर्धारित किया गया है। 50 किमी तक आने- जाने के लिए छोटी कार ( सामान्य) के लिए 1500 रुपये, छोटी कार ( एसी) के लिए 1700 रुपये, बोलेरो, सुमो व मार्शल ( सामान्य) के लिए 1800 रुपये, बोलेरो, सुमो व मार्शल (एसी) के लिए 2100 रूपये, मैक्सी, विंगर, सिटी राइडर, टेम्पो, ट्रेवलर व समकक्ष वाहन (14 से 22 सीट) सामान्य के लिए 2500 रुपये, जाइलो, क्वालिस, स्कॉर्पियो व टवेरा (एसी ) के लिए 2500 रुपये किराया निर्धारित किया गया है।

50 किलोमीटर से अधिक परिचालन होने पर 18 रूपये से 25 रूपये किलोमीटर का अतिरिक्त किराया:

50 किमी से अधिक परिचालन करने पर निर्धारित दर के किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त किराया को भी तय किया गया है। छोटी कार ( सामान्य), छोटी कार ( एसी), बोलेरो, सुमो व मार्शल ( सामान्य), बोलेरो, सुमो व मार्शल (एसी) के लिए 18 रुपये प्रति किमी, मैक्सी, विंगर, सिटी राइडर, टेम्पो, ट्रेवलर व समकक्ष वाहन (14 से 22 सीट) सामान्य और क्वालिस, स्कॉर्पियो व टवेरा (एसी ) के लिए 25 रुपये प्रति किमी के हिसाब से अतिरिक्त किराया निर्धारित किया गया है। तय किराया से अधिक राशि की मांग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।