मारपीट मामले में दो को तीन साल की सजा

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परवेज अख्तर/सिवान : अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश द्वितीय अवधेश कुमार दुबे की अदालत ने भूमि विवाद को लेकर जानलेवा हमला किए जाने से जुड़े मामले में नामजद दो अभियुक्तों को तीन तीन साल सश्रम कारावास की सजा दी है ।अभियोजन की ओर से मामले में बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक अनूप कुमार सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक अदालत ने नामजद अभियुक्त शरमानंद तिवारी को भादवि की धारा 324 के अंतर्गत 3 साल सश्रम कारावास एवं 5 हजार का आर्थिक दंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के नामजद दूसरे अभियुक्त बाबू नंद तिवारी को अदालत ने भादवि की धारा 325 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 साल सश्रम कारावास व 5 हजार आर्थिक दंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में बाबू नंद तिवारी को भी एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीबी नगर तरवारा के माधोपुर निवासी भृगु नाथ तिवारी की भूमि गांव के समीप सेमरा टोला में थी ।उक्त भूमि को लेकर विवाद था । रघुनाथ तिवारी 6 अगस्त 2007 को जब अपने भूमि पर दिन के 1:00 बजे पहुंचे तो पहले से घात लगाए उपरोक्त दोनों अभियुक्तों ने चाकू लाठी एवं अन्य धारदार हथियार से भृगुनाथ तिवारी पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया । भृगुनाथ तिवारी के बयान पर जीबी नगर तरवारा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी ।मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनील दत्त शुक्ला ने बहस किया।

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