पचरुखी थानाध्यक्ष का वेतन रोके जाने का आदेश

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परवेज अख्तर/सिवान: अदालत द्वारा दिए गए आदेश का बार-बार अनुपालन नहीं करने पर अपर जिला न्यायाधीश तृतीय रामायण राम की अदालत ने पचरुखी थाना प्रभारी का वेतन तत्काल आदेश से रोकने का आदेश पारित किया है। बताया जाता है कि पचरुखी थाना अंतर्गत सादिकपुर गांव निवासी प्रभुनाथ सिंह एवं संतोष सिंह के बीच मारपीट की घटना हुई थी। जिसमें प्रभुनाथ सिंह ने अपने ही गांव के संतोष सिंह एवं अन्य के विरुद्ध जानलेवा हमला के लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियुक्त संतोष सिंह एवं अन्य की ओर से 8 जनवरी को ही जमानत हेतु अग्रिम याचिका दाखिल की गई है।

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मामले में सुनवाई केस डायरी के अभाव में लंबित है। अदालत द्वारा केस डायरी हेतु कई बार थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। बावजूद जब थाना प्रभारी ने केस डायरी अदालत को समर्पित नहीं किया तो अदालत ने गत तिथि को कारण बताओ नोटिस थाना प्रभारी पर जारी करते हुए शनिवार की तिथि में कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश जारी किया था ।किंतु शनिवार को निश्चित तिथि पर न तो थाना प्रभारी कोर्ट में हाजिर हुए और ना ही शो कॉज नोटिस का जवाब आया तो अदालत ने तत्काल प्रभाव से वेतन रोके जाने का आदेश पारित कर दिया है।