छपरा कारा अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस

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परवेज अख्तर/सिवान : हत्या से जुड़े मामले में बहस के अंतिम दिन बुधवार को छपरा जेल से अभियुक्त को अदालत में पेश नहीं किए जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सरोज कुमार की अदालत ने छपरा काराधीक्षक पर कारण बताओ नोटिस निर्गत किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्याकांड से जुड़े मामले में एकमात्र अभियुक्त विकास कुमार यादव विचारण वाद संख्या 302 /12 का नामजद अभियुक्त है। सुनवाई के दौरान काराधीक्षक अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थापित कराते थे। दोनों पक्षों की ओर से गवाही समाप्त होने के पश्चात अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना अपना बहस भी समाप्त कर दिया था। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रवींद्र नाथ शर्मा ने अपना बहस समाप्त करते हुए अभियुक्त को कानून के मुताबिक सजा दिए जाने की अपील अदालत से की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात बुधवार की तिथि निर्धारित की थी, किंतु सुनवाई के समय अभियुक्त को उपस्थापित नहीं कराए जाने को लेकर अदालत ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए काराधीक्षक छपरा पर कारण बताओ नोटिस निर्गत कर सुनवाई एवं अभियुक्त की उपस्थिति के लिए 23 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।[sg_popup id=”5″ event=”onload”][/sg_popup]

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