बिहार के सरकारी दफ्तरों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस जरूरी, इस महीने से लागू होंगे नियम

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पटना: अब सरकारी कार्यालायों भी कर्मचारियों की लेटलतीफी नहीं चलेगी। सरकारी दफ्तरों में देर से आने या समय से पहले निकल जाना कर्मचारियों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल, सरकार ने अब सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार समय से कार्यालय नहीं आनेवाले कर्मियों को अब एक क्लिक पर पहचान लेगी क्योंकि बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था लागू करने जा रही है।

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सचिवालय की तर्ज पर राज्य के सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों में भी एक जून से बायोमीट्रिक हाजिरी अनिवार्य हो जाएगी। नियमित कर्मियों के साथ ही संविदा पर तैनात कर्मियों को भी बायोमीट्रिक हाजिरी लगानी होगी। कबतक कौन सा काम पूरा करना है, इसके लिए गृह विभाग ने टाइमलाइन भी तय कर दिया है। गृह विभाग के मुताबिक 20 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बायोमेट्रिक उपकरण की खरीद हर हाल में 25 अप्रैल तक सभी कार्यालयों के लिए हो जानी है। बायोमेट्रिक डिवाइस के इंस्टालेशन का काम 12 मई तक पूरा करने का लक्ष्य है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की इस व्यवस्था को प्रखंड स्तर के कार्यालयों में भी पहली जून से लागू किया जाएगा।

विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई दिक्कत आती है तो गृह विभाग के आईटी मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं विभागों को भी इसके लिए विभागीय नोडल पदाधिकारी का नाम और संपर्क नम्बर जारी कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिन सरकारी कार्यालयों में पहली बार बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था हो रही है, उनके लिए 19 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे से प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी है। इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों में बायोमीट्रिक हाजिरी के नोडल पदाधिकारी, मास्टर ट्रेनर, सभी विभागों के आइटी मैनेजर व बेल्ट्रोन के अधिकारी शामिल होंगे.

बता दें कि इसको लेकर गृह विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, रेंज आइजी-डीआइजी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है।